01-Jun-2022 08:59 PM
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गांधीनगर, 01 जून (AGENCY) गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों में रहने वालों के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में शुरू की गई ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक मुआवज़ा योजना’ की अवधि को दो महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है। इकतीस मई को अवधि पूर्ण करने वाली यह योजना अब 31 जुलाई 2022 तक लागू रहेगी।
श्री पटेल ने राज्य की नगर पालिकाओं द्वारा नगरजनों को दी जाने वाली विभिन्न ढाँचागत सेवाओं के बदले लिए जाने वाले सम्पत्ति कर, साधारण जल कर, विशेष जल कर, स्ट्रीट लाइट कर, सीवेज कर आदि करों के भुगतान में नागरिकों को सरलता एवं प्रोत्साहन देने के लिए यह नूतन दृष्टिकोण अपनाया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना के अंतर्गत निर्णय किया है कि यदि नगरजन वित्तीय वर्ष 2022-23 की कर राशि का 30 जून तक एडवांस भुगतान करेंगे तो उन्हें सात प्रतिशत छूट दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इण्डिया के संकल्प को वेग देने के लिए श्री पटेल ने यह निर्णय भी किया है कि कर राशि का 30 जून 2022 तक मोबाइल ऐप या ई-नगर के ऑनलाइन सिटीज़न पोर्टल के माध्यम से भुगतान करने वाले नागरिकों को अतिरिक्त पांच प्रतिशत छूट दी जाएगी। इस प्रकार डिजिटल ट्रांज़ैक्शन करने वाले नागरिकों को कुल 12 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने ऐसा उदाहरण दृष्टिकोण अपनाया है कि ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक मुआवज़ा योजना’ का लाभ नगरों के अधिक से अधिक नागरिक ले सकें। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 की कर राशि का एक जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक एडवांस भुगतान करने वाले नागरिकों को पाँच प्रतिशत छूट देय रहेगी। इसी अवधि के दौरान ई-नगर पालिका ऐप या ई-नगर के ऑनलाइन सिटीज़न पोर्टल के माध्यम से कर राशि का भुगतान करने वाले लोगों को और पाँच प्रतिशत छूट देय रहेगी।
उन्होंने राज्य की नगर पालिकाओं की आय में वृद्धि करने के साथ-साथ करदाताओं को भी कर राशि भुगतान में सरलता देने और प्रोत्साहित करने के उदार भाव से इस ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहक मुआवज़ा योजना’ की कार्यान्वयन अवधि दो महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है।...////...