अदालत के फैसले का स्वागत, एक दिन न्याय जरूर मिलेगाः निर्मल खन्ना
25-May-2022 09:40 PM 8275
नयी दिल्ली 25 मई (AGENCY) दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मल खन्ना ने बुधवार अलगावादी नेता यासीन मलिक को अदालत की ओर से दी गई सजा का सम्मान करते हुए कहा कि उन्हें एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। श्री रवि खन्ना की यासीन मलिक और उसके गिरोह हत्या कर दी थी। वहीं, अदालत ने बुधवार को मलिक को अन्य सजाओं और आर्थिक जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली श्रीमती खन्ना ने कहा,“न्यायाधीशों ने अपने विवेक के आधार पर फैसला किया, मैं इसका सम्मान करती हूं। वे मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस मामले में क्या सजा दी जानी चाहिए।” उन्होंने कहा,“मुझे 100 प्रतिशत यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगा। लोग कहते हैं कि न्याय में देरी हुई, न्याय नहीं मिला। मुझे इसमें विश्वास नहीं है।” इससे पहले उन्होंने कहा था वह इस बात से आहत हैं कि वह (मलिक) मेरे पति की हत्या के बाद 32 साल से अधिक समय तक जीवित रहा। उन्होंने कहा, “मैं इस बात से आहत हूं कि वह (मलिक) मेरे पति को मारने के बाद 32 साल चार महीने तक जिंदा रहा।” श्रीमती खन्ना ने मलिक के उस बयान पर (जिसमें उसने खुद को गांधीवादी बताया था) टिप्पणी करते कहा, “यह शर्मनाक है, महात्मा गांधी ने ‘अहिंसा परमो धर्म’ कहा, उन्होंने दूसरों को मारने के लिए छड़ी नहीं उठाई, उन्होंने इसे चलने के लिए इस्तेमाल किया ... इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है। वह खुद को गांधी या बुद्ध कह सकता है।” जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की उस टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा है कि सजा से कश्मीर के मुद्दे हल नहीं होंगे के बारे में पूछे जाने पर श्रीमती खन्ना ने कहा,“सुश्री महबूबा मुफ्ती एक राजनेता हैं, वह मुख्यमंत्री रही हैं। अगर हम उनका राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तो हमें पता चल जाएगा। वह ऐसा क्यों कह रही है।” उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी प्रेरणा बताया और कहा कि बतौर प्रधानमंत्री उन्हें मलिक से नहीं मिलना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) सरगना यासीन मलिक जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद शुरू करने वाले आतंकवादियों में से एक है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को मलिक को दो आजीवन कारावास और अन्य सजा की सजा सुनाई। गौरतलब है कि मलिक ने जनवरी 1990 में एक आतंकी हमले में भारतीय वायु सेना के चार कर्मचारियों की हत्या की थी। अदालत ने 19 मई को उसे दोषी ठहराया था। उसे 2017 के आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित सभी आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था।...////...
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