24-May-2022 08:33 PM
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मुंबई, 24 मई (AGENCY) बम्बई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिल्म निर्माता अविनाश दास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित तौर पर तिरंगे का अनादर करने और झारखंड की आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल के साथ गृह मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर साझा करने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अविनाश दास पर श्री शाह की पूजा सिंहल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने के आरोप में अहमदाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दास ने आठ मई को अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें पांच साल पहले हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में श्री शाह और पूजा सिंघल साथ दिख रहे हैं, लेकिन दास ने लोगों को गुमराह करने और मंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसे ट्वीट किया।
दास पर भी इसी प्राथमिकी में 17 मार्च को तिरंगा पहने एक महिला की तस्वीर पोस्ट करके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।
मंगलवार को जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने उन्हें ‘राहत के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क करने का निर्देश दिया। अपने आदेश में, न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि दास को गिरफ्तारी या मामले से संबंधित किसी अन्य राहत से सुरक्षा के लिए अहमदाबाद में संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए।...////...