10-May-2024 06:44 PM
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नयी दिल्ली 10 मई (संवाददाता) रक्षा मंत्रालय ने अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी ।
अधिसूचना के अनुसार यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अंतर-सेना संगठनों (आईएसओ) के प्रभावी आदेश, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देने से संबंधित कानून बनाने के लिए पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में दोनों सदनों ने विधेयक पारित किया था। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को पिछले वर्ष 15 अगस्त को मंजूरी दे दी थी।
नये कानून में आईएसओ के कमांडर-इन-चीफ और ऑफिसर-इन-कमांड को प्रत्येक सेवा की विशिष्ट व्यक्तिगत सेवा की शर्तों को बिना छेड़े, अनुशासन और प्रशासन को प्रभावी बनाए रखने के लिए, अपने अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। इस कानून से पहले कमांडर इन चीफ को उनके अधीन कार्यरत दूसरी सेना के सेवाकर्मी के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार नहीं था।
इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद आईएसओ के मामलों के शीघ्र निपटान में तेजी आयेगी और इससे सशस्त्र बल कर्मियों के बीच एकीकरण और एकजुटता बढेगी।...////...