03-Jul-2023 10:23 PM
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नयी दिल्ली, 03 जुलाई (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की एक संविधान पीठ केंद्र सरकार के करीब चार साल पूर्व संविधान के अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली यह नयी संविधान पीठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शाह फैसल की याचिका वापस देने के मसले पर भी विचार करेगी।
शीर्ष अदालत में यह मामला (अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली) आखिरी बार मार्च 2020 में सूचीबद्ध किया गया था। तब कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस मामले को सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेजने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया था। तब पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने मामले पर विचार करने का फैसला किया गया था।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले पर शीघ्र सुनवाई की गुहार फरवरी 2023 में लगाई गई थी। विशेष उल्लेख के दौरान लगाई गई इस गुहार पर पीठ ने कहा था कि वह इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर उचित समय पर फैसला लेगी।
गौरतलब है कि संसद ने 05 अगस्त-2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़े प्रावधानों को निरस्त कर दिया था।...////...