बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला को गर्भपात की नहीं दी अनुमति
26-Dec-2024 10:32 PM 6496
मुंबई 26 दिसंबर (संवाददाता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक महिला को मेडिकल गर्भपात (एमटीपी) कराने की अनुमति देने से यह कहते हुए इनका किया है कि विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है कि वह इस प्रक्रिया के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। न्यायमूर्ति एस जी डिगे और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अवकाशकालीन पीठ ने अपने आदेश में कहा , “यदि याचिकाकर्ता सर्जरी करवाती है, तो इससे भविष्य में गर्भधारण के लिए और जटिलताएं पैदा होंगी। संभावना है कि बच्चा जीवित पैदा हो। इसके अलावा याचिकाकर्ता मेडिकल गर्भपात कराने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है।...////...
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