24-May-2025 06:27 PM
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प्रयागराज, 24 मई (संवाददाता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 के नियम- 8 (2) (बी) के प्राविधानों के अन्तर्गत पर्याप्त साक्ष्य होने पर भी, बगैर विभागीय कार्यवाही के बर्खास्तगी करना अवैध है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना नियम तथा कानून के विरूद्ध है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम एवं अतिप्रिया गौतम की बहस सुनकर पारित किया है।
मामले के अनुसार दरोगा प्रदीप कुमार गौतम, चौकी इंचार्ज, गोलचक्कर, थाना फेस-1, नोएडा, गौतमबुद्धनगर में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। याची पर यह आरोप है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके अवलोकन से पाया गया कि वायरल वीडियों में एक व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और पास में खड़े उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार गौतम चौकी प्रभारी गोलचक्कर, थाना फेस-1, नोएडा को कुछ रूपये पकड़ाता है।...////...