28-Apr-2022 10:43 PM
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नयी दिल्ली, 28 अप्रैल (AGENCY) केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि प्रसिद्ध कलाकार श्रेणी के तहत दिल्ली में आवंटित सरकारी मकानों में रह रहे 27 में से 15 लोगों ने मकान खाली कर दिए हैं।
मंत्रालय ने दिल्ली में इस प्रतिष्ठित कलाकार श्रेणी में व्यक्तियों को दिल्ली में मकान आवंटित करने के लिए 24 अक्टूबर 1985 को एक दिशा निर्देश जारी किया था।
इससे पहले मंत्रिमंडल में इस बारे में सितंबर 1985 में प्रतिष्ठित कलाकारों को तीन-तीन साल के लिए मकान देने का फैसला किया था और इसकी तीन साल में एक बार समीक्षा की व्यवस्था थी।
मंत्रिमंडल की आवास संबंधि समिति ने कलाकारों को आवंटित मकान 31 जुलाई 2014 तक रखने की अऩुमति दे रखी थी। उसके बाद मंत्रिमंडल की इस समिति ने उन्हें एक अगस्त 2014 से 30 सितंबर 2020 तक मकान में रहने की अनुमति दी थी। आवंटियों को उसके बाद मकान में बने रहने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक और समय दिया गया था। ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें।
मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, इसी बीच कलाकारों ने सरकार के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की थी। जिसे अदालत ने 25 फरवरी 2022 को खारिज कर दिया था और उन्हें आवंटित मकान दो महीने में खाली करने का निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि उसके बाद सरकार का संपत्ति विभाग 25 अप्रैल 2022 से उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कलाकारों ने फिर दिल्ली उच्च न्यायालय में ही एक और याचिका डब्ल्यूपी (सी)6466/2022 दायर की थी, जिसे अदालत ने 22 अप्रैल को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया था।
उसके बाद उसी अदालत में एक एलपीए 281/2022 दाखिल की गयी थी, जिसे अदालत ने 27 अप्रैल को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं के ऊपर 25 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया।
विज्ञप्ति में कहा गया है,“ऐसे 27 आवंटन थे, जिसमें से 15 ने आवास खाली कर दिया।...////...