दुष्कर्म मामले में मुख्य दोषी को 10 वर्ष व तीन अन्य को 7-7 वर्ष की कैद की सजा
18-Jan-2023 11:55 PM 5610
सोनभद्र 18 जनवरी (संवाददाता) उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने साढ़े सात वर्ष पूर्व 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में मुख्य दोषी प्रवीण को 10 वर्ष की कैद एवं 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं तीन अन्य दोषियों को सात-सात वर्ष की कैद एवं 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर पांच-पांच माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जुर्माने की समूची धनराशि 60 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को सभी दोषियों को सजा सुनायी।...////...
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