20-Apr-2022 09:38 PM
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नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (AGENCY) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पूर्व अधीक्षक जियानसिंग पनमेई की 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने बुधवार को एक बयान में बताया कि यह कार्रवाई इस अधिकारी पर ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दायर प्राथमिकी के आधार पर की गयी है।
बयान के अनुसार कुर्की की यह कार्रवाई अभी अस्थायी है। ऐसे मामलों में कुर्की की पुष्टि के लिए ईडी विशेष अदालत से अनुमति लेता है।
पनमेई के खिलाफ इससे पहले सीबीआई द्वारा 24 जनवरी 2019 में प्राथमिकी दर्ज की थी और उसने 30 दिसंबर 2019 को आरोपी के खिलाफ सीबीआई, एसीबी इंफाल ने भ्रष्टाचार निवारक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र में पनमई के ऊपर अवैध रूप से 1.88 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने का आरोप है।
ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गयी जांच में पता चला है कि पनमेई ने गलत तरीके से अर्जित धन से अपने परिवार के सदस्यों के नाम संपत्तियां खरीदीं। मामले में आगे की जांच जारी है।...////...