एके-47 बरामदगी मामले में विधायक अनंत सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
21-Jun-2022 11:54 PM 5727
पटना 21 जून (AGENCY) बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में आज मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को दस-दस वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 1.10-1.10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई l सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खुली अदालत में दोनों दोषियों को शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए), 25(1-एए), 26/35 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा चार एवं भारतीय दंड विधान की धारा 414 और 120बी के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को दो वर्ष छह माह कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। विशेष न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों दोषियों विधायक श्री सिंह और सुनील राम की उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए यह सजा सुनाई जा रही है। अदालत ने 14 जून 2022 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था l मामला वर्ष 2019 का है l आरोप के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ़ थाना की पुलिस ने श्री सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी और कथित रूप से एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाने का दावा किया था। पुलिस ने सुनील राम को गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना कांड संख्या 389 /2019 के रूप में 16 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी l प्राथमिकी में श्री सिंह और सुनील कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था l अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। वर्ष 2020 में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोपों का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।...////...
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