23-May-2022 10:43 PM
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चंडीगढ़, 23 मई (AGENCY) हरियाणा में 28 नगरपालिकाओं और 18 नगर परिषदों के लिये 19 जून चुनाव कराये जाएंगे।
राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को यहां चुनावों की घोषणा करते हुये कहा कि 22 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किये जाएंगे। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
उम्मीदवार 30 मई से चार जून तक प्रातः 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच छह जून को होगी। सात जून को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं। 19 जून को मतदान प्रातः सात बजे से सायं छह तक होगा।
उन्होंने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम और तीन अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव बाद में होंगे क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन का कार्य अभी भी जारी है। नगर परिषद/कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च सीमा संशोधित की गई है। नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए चुनाव खर्च की सीमा 10.50 लाख रूपये निर्धारित की गई है जो पहले 10 लाख रुपये थी। इसी तरह अध्यक्ष, नगर परिषद के चुनाव खर्च की सीमा 16 लाख रुपये निर्धारित की गई है जो पहले 15 लाख रुपये थी। इसी प्रकार, सदस्य नगर पालिका के लिए चुनाव खर्च की सीमा 2.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये तथा सदस्य नगर परिषद के लिए 3.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये की गई है।
चुनाव एम-2 टाईप ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। चुनावी उम्मीदवार का प्रिंट फोटोग्राफ बैलेट पेपर पर तथा अन्य ब्यौरे के साथ ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित होगा। अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इन चुनावों में भी ‘नोटा’ के विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनावों के सुचारू संचालन के लिए लगभग 10000 मतदानकर्मी तैनात किये जाएंगे।...////...