शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक
11-Sep-2021 10:45 AM 6761
बिलासपुर । लोक शिक्षण संचानलय द्वारा शिक्षक पद की भर्ती हेतू 09.03.2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमे शिक्षक भर्ती के दौरान समय समय पर अनेक अनियमितताए देखी जा रही है। इसी से संबंधीत संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा डिवीजऩ, बस्तर द्वारा आदेश दिनाँक 23.01.2021 के द्वारा आवेदक को इस आधार पर अपात्र घोषित किया गया कि सीटीईटी परीक्षा परिणाम दिनाँक 27.12.2019, शिक्षक भर्ती परिणाम की बाद जारी किया गया है। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ए. के. रात्रे द्वारा अपने अधिवक्ता श्री ईशान वर्मा के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका लगायी गई । प्रकरण मे मुख्य रूप से यह आधार लिया गया शासन द्वारा सीटीईटी परीक्षा परिणाम दिनांक 04.01.2020 के अभ्यर्थियो को पात्र घोषित किया गया है इसके अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष अन्य अनियमितताओ के आधार पर तर्क प्रस्तूत किये गये एवं यचिकर्ता के पक्ष मे भी समानता के अधिकार के आधार पर शिथिलिकरण हेतू प्रार्थना की गई। जिसपर माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी. सैम. कोशी की एकलपीठ ने गंभीरतापूर्वक विचार करते हुये सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ आगामी शिक्षक भर्ती पर रोक लगायी गई है। जिसके बाद शासन को जवाब हेतू समय दे कर प्रकरण अगली सुनवाई हेतू नियत की गई है। High Court..///..high-court-stays-on-teacher-recruitment-process-316471
© 2025 - All Rights Reserved - mpenews | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^