इमरान के सहयोगियों को “नो-फ्लाई लिस्ट” में डालने के आदेश निरस्त
12-Apr-2022 08:52 PM 2885
इस्लामाबाद, 12 अप्रैल (AGENCY) इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उसने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के छह करीबी सहयोगियों को “नो-फ्लाई लिस्ट” में डाल दिया था। समाचार पत्र ‘डॉन’ ने यह जानकारी दी। एफआईए ने श्री खान के पूर्व जवाबदेही और आंतरिक मामलों के सलाहकार शहजाद अकबर, राजनीतिक संवाद के विशेष सहायक शाहबाज गिल, डिजिटल मीडिया पर फोकल व्यक्ति डॉ अरसलान खालिद, पूर्व मुख्य सचिव आजम खान, पंजाब के भ्रष्टाचार विरोधी महानिदेशक गोहर नफीस और मोहम्मद रिजवान को “स्टॉप लिस्ट” पर डाल दिया था। यदि किसी व्यक्ति को “स्टॉप लिस्ट” में डाला जाता है तो वह देश नहीं छोड़ सकता। श्री अकबर ने मंगलवार को एफआईए के इस आदेश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने गृह मंत्रालय, एफआईए महानिदेशक और एफआईए अप्रवासन के अतिरिक्त महानिदेशक को मामले में प्रतिवादी बनाया था। श्री अकबर ने अदालत से अनुरोध किया कि एफआईए अध्यक्ष को तलब करके उनसे पूछा जाए कि उनका नाम किसके आदेश पर “नो-फ्लाई लिस्ट” में डाला गया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन पूरा होने के कुछ देर बाद ही उन्हें करीब “देर रात 1.55 बजे” नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया था। उन्होंने कहा, “यह प्रतिवादियों के दुर्भावनापूर्ण इरादे दिखाता है, जिन्होंने किसी भी पक्ष द्वारा शिकायत की जांच किए बिना किसी के इशारे पर काम किया।” श्री अकबर ने अदालत से एफआईए का आदेश निरस्त और असंवैधानिक घोषित करके उसमें जांच का आदेश देने का आह्वान किया। इस्लामाबाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत ने पहले ही ‘ब्लैक लिस्ट’ को अवैध घोषित किया हुआ है। श्री गिल और श्री अकबर के बारे में अदालत ने सवाल किया कि क्या दोनों कल तक विदेश जाने वाले हैं।न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा, “हम कल तक एफआईए से जवाब मांग रहे हैं।” इसके बाद न्यायालय ने गृह सचिव और एफआईए अध्यक्ष से जवाब तलब करते हुए सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया।...////...
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