इंतेजामिया कमेटी को कागजात न सौंपने पर अदालत ने ठोका 500 रूपए जुर्माना
07-Sep-2022 11:33 PM 7359
मथुरा 07 सितंबर (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान एवं अन्य बनाम इंतेजामिया कमेटी एवं अन्य वाद में इंतेजामिया कमेटी को वाद से संबंधित पूरे कागजात न देने के लिए वादकारियों को 500 रूपए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल संजय गौड़ ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम संजय चौधरी ने वादी पक्ष की बुधवार को होने वाली सुनवाई को स्थगित करते हुए जुर्माना अदा करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। पूर्व में इंतेजामिया कमेटी के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने अदालत से शिकायत की थी कि वादी पक्ष ने उन्हें मुकदमे से संबंधित अपने पूरे कागजात नही दिया हैं। न्यायाधीश ने इसे गंभीरता से लेते हुए जुर्माने का आदेश दिया है।...////...
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