झांसी कमिश्नर के प्रयासों से किसानों के खातों में पहुंची एक करोड से अधिक की धनराशि
30-Dec-2021 09:34 PM 8947
झांसी, 30 दिसंबर (AGENCY) उत्तर प्रदेश के झांसी मंडलायुक्त डॉ अजय शंकर पांडेय ने प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत किसानों की जानकारी अपलोड करने में लापरवाही बरतने वाले बैंकों से ही धनराशि वसूलकर किसानों के खातों में भिजवाने का काम किया है। मंडलायुक्त ने लापरवाह बैंकों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश दिये और इसके बाद इस योजना के लाभार्थी 4235 किसानों के खातों में एक करोड 61 लाख की धनराशि बैंकों से वसूल कर जमा करायी है। झांसी मंडलायुक्त को कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही झांसी और ललितपुर में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों द्वारा बीमा की राशि नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रहीं थीं जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करवायी। वर्ष 2018-19 के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को ललितपुर जिले स्तर से प्रयास करने के बावजूद लम्बे समय से भुगतान नहीं हो पा रहा था, हालांकि जिले स्तर से काफी लिखा पढ़ी की गई किन्तु उसका कोई असर दिखायी नहीं दिया। मंडलायुक्त ने जनपद ललितपुर के बैंकों के खिलाफ 15 सितंबर 2021 को 16 बैंकों के खिलाफ 7,968 कृषकों की कुल मु0 24,06,22,158.00 रू की आरसी जारी करायी गई, वसूली न होने पर मंडलायुक्त ने जाहिर की गहरी नाराजगी। उन्होंने झांसी में भी 10 बैकों के खिलाफ 16,261 किसानों से सम्बन्धित मु0 24,50,60,277.00 की आर सी जारी की गयी थी, अभी तक वसूली न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुये शीघ्र वसूली कराने हेतु दिये कड़े निर्देश दिये हैं। मंडलायुक्त की कड़ाई के असर को देखते हुये आरसी जारी करके धनराशि वसूली का लीक से हटकर निर्देश जारी किये गये और उसका परिणाम यह हुआ कि जनपद ललितपुर के वर्ष 2018 के लिए 4235 किसानों को एक करोड 61 लाख की धनराशि उनके खातों में भेजी जा सकी। गौरतलब है कि बैंक के सक्षम अधिकारियों द्वारा एनसीआईपी पोर्टल पर उपरोक्त किसानों के नाम या आधार नम्बर दर्ज नहीं किये गये। ऐसे किसानों की संख्या 7968 है। शासनादेश संख्या 2020/1344/12-2-2020-60(3)/2016 दिनांक 21.07.2020 व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 1444 दिनांक 3.12.2020 में यह निर्देश दिये गये हैं कि यदि बैंक शाखाओं के द्वारा निर्धारित समय में जरूरी कागजात बीमा कम्पनियों को उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो पात्र बीमित किसान को क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित बैंकों द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानाे के अनुसार यदि नोडल बैंक/शाखा/फैक्स की गलतियों/ विलोपनों/कमीशन के कारण किसान इस योजना के लाभ से वंचित रहता है तो संबंधित संस्थायें ही किसानों की ऐसी हानियों की भरपायी करेगीं। यहां यह उल्लखित करना प्रांसगिक होगा कि जिलाधिकारी, ललितपुर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019 के 7,968 कृषकों की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में जो मु0 24,06,22,158.00 रू0 आरसी दिनांक 15 सितंबर2021 को निर्गत की गई थी, अभी तक कोई वसूली बैंको से नहीं की गई है। मण्डलायुक्त ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुये जिलाधिकारी, ललितपुर को निर्देश दिये कि उक्त धनराशि मु0 24,06,22,158.00 की वसूली के लिए सभी 16 बैंको के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करायें ताकि 7,968 कृषक जिनके हित प्रभावित हुये हैं उन्हें लाभान्वित कराया जा सके। मंडलायुक्त के निर्देशानुसार दिनांक 15 सितंबर 2021 को उक्त बैंकों से वसूली के लिए नोटिस जारी के बाद भी अभी तक वसूली न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुये यह निर्देश दिये गये हैं कि 7,968 किसानों की देनदारी मु0 24,06,22,158.00 रू0 की वसूली सभी 16 बैंकों से एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करायें तथा वसूली की गई बीमा क्षतिपूर्ति की धनराशि सम्बन्धित किसानों से खातों में भिजवाते हुए दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करायें। मंडलायुक्त के सतत प्रयास से संभवतः यह पहला मामला होगा जब बैंकों के विरुद्ध आरसी जारी करके वर्ष 2018 के 4,235 कृषकों को लाभान्वित कराते हुये उनके खातों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 1,61,00,000.00 की वसूली सुनिश्चित हुई है। जिलाधिकारी, ललितपुर एवं झांसी को निर्देशित किया गया कि अवशेष धनराशि की भी बैंकों से वसूली कराकर अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित वसूली प्रमाण-पत्रों (आर0सी0) की धनराशि नियमानुसार वसूल कराकर एक सप्ताह के भीतर अवगत करायें तथा उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मियों के विरूद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित करायी जाये।...////...
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