झांसी में बिल्डरों की नहीं चलेगी मनमानी, एक महीने में बनेंगे अपार्टमेंट संघ
26-Mar-2022 11:32 PM 9012
झांसी, 26 मार्च (AGENCY) तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए आवास की समस्या से निपटने में बहुमंजिला अपार्टमेंट की जरूरत को भवन निर्माता (बिल्डर) पूरी तो कर रहे हैं लेकिन बिल्डरों की मनमानी भी एक समस्या बन गयी है। उत्तर प्रदेश में झांसी के मंडलायुक्त डा अजय शंकर पाण्डेय ने इस समस्या के समाधान की कारगर पहल करते हुए बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिये कानूनी प्रावधानोें के तहत मौजूद व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की कार्ययोजना को लागू कर दिया है। डा पाण्डेय ने शनिवार को नगर विकास प्राधिकरण, बिल्डरों और घर खरीददारों के साथ बैठक कर अपार्टमेंट के संपत्ति स्वामियों के हितों की रक्षा के लिये उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव संवर्धन) कानून 2010 के तहत प्रावधानों का एक महीने के भीतर पालन कराने के निर्देश दिये। मंडलायुक्त कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार डा पाण्डेय ने जिन अपार्टमेंट में 33 प्रतिशत मकान बिक कर संपत्ति स्वामियाें को सौंपे जा चुके हैं, उनके रखरखाव एवं अन्य नागरिक सुविधाओं की बहाली का दायित्व मकान खरीददारों का संघ बना कर उसे सौंपने को कहा। उन्होंने प्राधिकरण को एेसे सभी अपार्टमेंट में एक महीने के भीतर मकान खरीददारों के संघ (अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन) बनाने की कानूनी अनिवार्यता का पालन सख्ती से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। बैठक में अपार्टमेंट की आवास व्यवस्था एवं नागरिक सुविधाओं की बहाली की समीक्षा भी की गयी। इसमें पाया गया कि झांसी में इस समय 24 अपार्टमेंट मौजूद हैं, लेकिन किसी भी अपार्टमेंट में घर खरीददारों के संघ नहीं बनाये गये हैं। डा पाण्डेय ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्राधिकरण एवं बिल्डरों को अभियान चलाकर एक माह में संघ बनाने और इनका पंजीकरण कराने काे कहा। साथ ही उन्होंने संघ बनाने से पहले अपार्टमेंट में बिजली, सड़क, नाली, पार्क, पार्किंग, सीवर और जलापूर्ति सहित अन्य सभी विहित सुविधाओं की बहाली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था लागू करने की संयुक्त जिम्मेदारी बिल्डर प्रमोटर और मकान खरीददारों की है। उन्होंने कहा कि कानून में विहित अनिवार्य नागरिक आवासीय सुविधाओं की बहाली करने में अगर कोई बिल्डर नाकाम रहता है तो उसके खिलाफ सिविल एवं आपराधिक मामला दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।...////...
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