झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तत्काल इंटरनेट की ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन सेवा बहाल करने का निर्देश दिया
22-Sep-2024 10:19 PM 7931
रांची,22 सितम्बर (संवाददाता)झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तत्काल इंटरनेट की ब्रॉडबैंड और फाइबर लाइन सेवा बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। हाईकोर्ट ने आज पूरे राज्य में इंटरनेंट सेवा बंद किए जाने पर संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की। जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सरकार को यह निर्देश दिया कि 20 सितंबर को जो इंटरनेट सेवा जारी थी, उसे तत्काल बहाल किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में इंटरनेट बंद किए जाने के लिए तैयार की गई एसओपी पेश करने का निर्देश दिया है।...////...
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