जिया उल हक की हत्या के मामले में दस को उम्रकैद
09-Oct-2024 08:18 PM 7994
लखनऊ 09 अक्टूबर (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने प्रतापगढ़ के पुलिस क्षेत्राधिकारी जिया उल हक की हत्या के 11 साल पुराने मामले में बुधवार को दस लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। वर्ष 2013 में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार की अदालत ने फूल चंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज राम लखन, छोटे लाल यादव,राम असरे,मुन्ना लाल पटेल, शिव राम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ ​​बुल्ले पाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 323, 353, 332, 302 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत पर दंगा करने, लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने, उन पर हमला करने एवं उनकी हत्या करने के अपराध में दोषी ठहराया था और आज इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी।...////...
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