कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन पर टिप्पणियां आमंत्रित
05-Apr-2025 07:51 PM 5788
नयी दिल्ली 05 अप्रैल (संवाददाता) सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत फास्ट ट्रैक विलय के दायरे को बढ़ाने के लिए नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने आज यहां कहा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 233 में केंद्र सरकार के अनुमोदन के माध्यम से कुछ कंपनियों (फास्ट ट्रैक विलय) के विलय या समामेलन का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष के बजट भाषण के अनुसार ऐसे विलय के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य के लिए कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 में संशोधन का प्रस्ताव करने वाली एक मसौदा अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।...////...
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