केबिनेट मंत्री के निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका पर कल होगा फैसला
04-Apr-2022 10:44 PM 2583
नैनीताल, 04 अप्रैल (AGENCY) उत्तराखंड के केबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देने के मामले में जन एकता पार्टी के उम्मीदवार कनई धनई की ओर से दायर चुनाव याचिका मामले में उच्च न्यायालय मंगलवार को फैसला करेगा। सोमवार को मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। दरअसल ऋषिकेश के विधायक श्री अग्रवाल के निर्वाचन को जन एकता पार्टी के उम्मीदवार धनई की ओर से इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि उन्होंने आचार संहिता के दौरान विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया है और आचार संहिता के दौरान विवेकाधीन कोष के डिमांड ड्राफ्ट का वितरण किया गया है। यह मामला पिछले 22 मार्च को पहली बार सुनवाई के लिये आया। तब अदालत ने याचिकाकर्ता से याचिका में मौजूद आपत्तियों को दूर करने का निर्देश दिये। इसके बाद 28 मार्च को भी अदालत ने याचिका को दुरूस्त करने को कहा। विगत एक अप्रैल को फिर याचिका पर सुनवाई हुई और अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से पूछा कि क्या याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नियमावली के तहत दायर की गयी है या नहीं। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से आज सीधे अदालत में रिपोर्ट पेश की गयी। रिपोर्ट में क्या गया है इसका खुलासा नहीं हो पाया। अब अदालत इस मामले में कल फिर सुनवाई करेगी और तय करेगी कि याचिका दुरूस्त है कि नहीं। उल्लेखनीय है कि अदालत इसके बाद मुख्य मामले में तब फैसला लेगी जब यह पाएगी कि भाजपा विधायक ने निर्वाचन में आचार संहिता का उल्लंघन किया है या नहीं।...////...
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