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कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को 50 हजार की अनुग्रह राशि: केंद्र
Admin author
India
22-Sep-2021 11:43 PM
6567
नयी दिल्ली, 22 सितम्बर (AGENCY) केंद्र सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामा में कहा है कि कोविड के कारण मरे व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि राज्य सरकारों की ओर से दी जाएगी। यह राशि राज्य आपदा राहत कोष से जारी की जाएगी और संबंधित परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। हलफनामा में यह भी कहा गया है कि इतना ही नहीं भविष्य में कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए भी यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने शीर्ष अदालत के 30 जून 2021 के फैसले के आलोक में दिशानिर्देश तैयार किया है और इसे गृह मंत्रालय ने न्यायालय के समक्ष रखा है। इस मामले में कल सुनवाई होनी है। हलफनामा में कहा गया है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का फैसला मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की पड़ताल के बाद जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण करेगा, लेकिन अनुग्रह राशि का भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से किया जाएगा। अनुग्रह राशि के दावे के लिए राज्य सरकारें एक फार्म जारी करेंगी और उसे संबंधित दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी के पास जमा कराना होगा। फार्म और दस्तावेज जमा होने के बाद 30 दिनों के भीतर अनुग्रह राशि का भुगतान करना होगा।...////...
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