महाराष्ट्र में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश
17-Nov-2022 09:59 PM 1538
नयी दिल्ली 17 नवंबर (संवाददाता) उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 28 नवंबर तक यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए। शीर्ष न्यायालय उस अध्यादेश को जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है , जिसमें ओबीसी से संबंधित लोगों को स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।...////...
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