10-Oct-2021 01:15 PM
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बिलासपुर । कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में संशोधन किया गया है। अब वैवाहिक कार्यक्रम निवास -गृह होटल तथा मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी । आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या होटल हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगी। इसी प्रकार, अंत्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधि कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या भी उक्त भवन, हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा में रहेगी। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण हो चुका हो।
होटल, मैरिज हॉल या किसी भवन परिसर में किसी आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर भवन, हॉल, परिसर की क्षमता 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन व्यक्ति ही कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। आयोजन के दौरान मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
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