बिलासपुर ट्रस्ट की जमीन बेचने की इजाजत नहीं
06-Aug-2021 12:00 PM 8086
बिलासपुर जरहाभाठा रोड़ स्थित एसबीआर कॉलेज की जमीन बेचने के विवाद लेकर चल रही जद्दोजहद के बीच एक अच्छी खबर आई है। एसडीएम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कॉलेज के पक्ष में आदेश दिया है और कहा है कि ट्रस्ट की जमीन बेचने की इजाजत नही दिया जा सकता वही नगर विधायक ने इस फैसले का स्वागत कर कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नही विधायक शैलेश पांडेय ने कहा कि छात्र हित में निर्णय आने के बाद नगर विधायक शैलेश पाण्डेय ने कहा कि सच परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नही हो सकता है। छात्रहित में बहुत बडा फैसला आया है। जमीन माफिया कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है और अंततः फैसला न्याय का हुआ। खुशी की बात है कि फैसले के समय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखा गया। साथ ही यह निर्णय जमीनों पर कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के लिए सबक भी है। बिलासपुर..///..no-permission-to-sell-the-land-of-bilaspur-trust-309886
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