ओडिशा में दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो अदालत 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई
24-Aug-2024 11:27 PM 4347
बालासोर, 24 अगस्त (वार्ता ) ओडिशा में बालासोर की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने शनिवार को दुष्कर्म के एक दोषी को 10 साल सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायाधीश कुमार ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। गौरतलब है कि सिमुलिया थाना क्षेत्र के अंतापारा गांव के दोषी भरत सेठी ने अपने इलाके की एक नाबालिग का अपहरण कर शादी का वादा कर उसे देह व्यापार में लगा दिया था। अदालत ने 12 गवाहों और 19 साक्ष्यों की जांच के बाद उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई।...////...
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