30-Dec-2021 09:18 PM
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नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (AGENCY) दूरसंचार क्षेत्र में नीतिगत सुधारों के तहत सरकार ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/ वॉयस मेल सेवाओं के लिए लाइसेंस की व्यवस्था में बदलाव करते हुए इन सेवाओं के लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस (यूएल) का हिस्सा बनाने का निर्णय किया है। इनके लिए इस समय अलग लाइसेंस रखने वाले सेवा प्रदाताओं के लिए नयी व्यवस्था वैकल्पिक तौर पर बनी रहेगी।
नये लाइसेंसधारियों और मौजूदा लाइसेंसधारियों की लाइसेंस फीस समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का आठ प्रतिशत होगी, जो यूएल के अन्य लाइसेंसधारियों के बराबर है।
दूरसंचार विभाग ने वॉयस मेल सेवा (वीएमएस), ऑडियोटेक्स (एटीएस) और एकीकृत संदेश सेवा (यूएमएस) के वर्त्तमान एकल (स्टैंडअलोन) लाइसेंस के नियमों तथा शर्तों में संशोधन किये हैं। विभाग अभी 16 जुलाई 2001 के दिशानिर्देशों के अनुसार ही इन सेवाओं के लिए एकल लाइसेंस जारी करता रहा है।
विभाग की ओर से गुरुवार को जारी बयान के मुताबिक ट्राई की सिफारिशों की जांच के बाद, डीओटी ने इस एक नया अध्याय जोड़कर इस लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया है। बयान के मुताबिक वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारियों के लिए एकीकृत लाइसेंस में परिवर्तन वैकल्पिक रहेगा।
बयान में कहा गया है कि दिनांक 16 जुलाई 2001 को जारी डीओटी दिशानिर्देशों के विरुद्ध वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस लाइसेंस के लिए कोई नया एकल लाइसेंस या उसका नवीनीकरण जारी नहीं किया जाएगा।
नयी व्यवस्था के तहत ‘ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग/ऑडियोटेक्स/वॉयस मेल सर्विस’ नाम के एक नया अध्याय जोड़कर लाइसेंस को "एकीकृत लाइसेंस" का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट को टीईसी मानकों के अनुसार पीएसटीएन/मोबाइल और आईपी नेटवर्क, दोनों से जोड़ा जा सकता है।
लाइसेंस शर्तों के अधीन एक से अधिक इन्टरनेट सेवा प्रदाता के संसाधनों का उपयोग करने पर भी डायल आउट सुविधा की अनुमति दी जाएगी।
इसी तरह भारत में पंजीकृत उद्यमों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पॉइंट-टू-पॉइंट कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई है।
यूएल के तहत लाइसेंस के लिए सेवा क्षेत्र को "एसडीसीए" से "राष्ट्रीय स्तर" यानी अखिल भारतीय स्तर पर बदला जा रहा है। हालांकि, यह वीएमएस/ऑडियोटेक्स/यूएमएस के एकल (स्टैंडअलोन) लाइसेंस के लिए एसडीसीए रहेगा।...////...