पीएमएलए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना
01-Mar-2024 11:04 PM 2967
नयी दिल्ली 01 मार्च (संवाददाता) पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है क्योंकि वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने शुक्रवार को शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत पीपीबीएल पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना किया। इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा आज जारी बयान में कहा गया है कि पीएमएलए की धारा 13(2)(डी) के तहत यह जुर्माना किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 (पीएमएल नियम) के साथ पढ़े जाने वाले पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का का जुर्माना लगाया गया है।...////...
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