06-May-2022 10:16 PM
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फिरोजाबाद, 06 मई (AGENCY) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को एक युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या किये जाने के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड सुनाया।
जिला सत्र न्यायाधीश ने थाना नगला खंगर क्षेत्र से जुड़े इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को उम्र कैद और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश यह मामला 10 जुलाई 2018 का है, जब गांव नगला खंगर के नगला गंगा निवासी सत्येंद्र ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि उनके 24 वर्षीय पुत्र गौरव को गांव के ही शेखर, प्रेमपाल, मनोज और बंटू द्वारा मारपीट करने के बाद मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया।
गौरव की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। हत्या के पीछे मामला प्रेम प्रसंग का बताया गया था। आरोपी मनोज तथा बंटू की बहन को गौरव प्रेम प्रसंग के चलते भगा ले गया था। गांव में वापस आने पर मनोज और बंटू द्वारा अपने दो अन्य साथी शेखर और प्रेमपाल के साथ मिलकर गौरव को मारने का प्रयास किया गया था।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नामजद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। करीब 4 साल तक चली अदालती कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों के वकीलों और पुलिस की पैरवी के बाद शुक्रवार को जिला सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपी शेखर, प्रेमपाल, मनोज तथा बंटू को गौरव हत्याकांड में आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषियों को 6 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।...////...