राजू पाल हत्याकांड के छह दोषियों को उम्रकैद
29-Mar-2024 08:07 PM 1822
लखनऊ 29 मार्च (संवाददाता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने शुक्रवार को चर्चित राजू पाल हत्याकांड के छह आरोपियों को दोष सिद्ध होने के बाद आजीवन कारावास और 11.65 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। लखनऊ में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, गुलहसन, रंजीत पाल एवं अब्दुल कवि को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 147, 148, 149, 302, 307, के तहत दोषी ठहराया। फरहान अहमद को भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी ठहराया गया।...////...
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