राणे के बंगले को गिराने का आदेश महाराष्ट्र सरकार ने वापस लिया
29-Mar-2022 10:21 PM 1345
मुंबई 29 मार्च (AGENCY)बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के यहां जुहू स्थित बंगले को गिराने का आदेश वापस लिये जाने की जानकारी दिये जाने के बाद संबंधित याचिका का मंगलवार को निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति ए.एस सैयद और न्ययायमूर्ति एम. एस. कर्णिक की पीठ के समक्ष राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने श्री राणे के बंगले को गिराने का आदेश वापस ले लिया है। श्री कुंभकोनी ने न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने भविष्य की कार्रवाई को आरक्षित रखते हुए 21 मार्च को जारी की गयी सूचना या आदेश, जिसमें मुंबई के जुहू स्थित श्री राण के बंगला के हिस्सों को गिराने का आदेश दिया था, उसे वापस ले लिया है। उन्होंने यह बातें श्री राणे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं। श्री राणे ने मुंबई नगर निगम (एमएमसी) कानी 1888 की धारा 488 के तहत बॉम्बे नगर निगम की ओर से जारी नोटिस पर सवाल उठाया था। श्री राणे के परिवार ने बंगला में अवैध निर्माण के आरोप को खारिज किया है। बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।...////...
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