सोनभद्र में मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद
30-May-2024 09:33 PM 6626
सोनभद्र 30 मई (संवाददाता) उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले की पाक्सो अदालत ने छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी राजन उर्फ रज्जन को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की धनराशि में से एक लाख 60 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि तीन अगस्त 2023 को वह अपने पति के साथ धान की रोपाई कराने गई थी। इधर दोपहर मे छह वर्षीय बेटी को अकेला पाकर राजन उर्फ रज्जन अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को घर आने पर पीड़ित ने सारी बात बताई। चार अगस्त 2023 को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई थी। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचना के दौरान पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।...////...
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