03-Aug-2022 10:36 PM
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नयी दिल्ली, 03 अगस्त (AGENCY) दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक आदेश में कहा कि खादी ट्रेडमार्क और चरखा लोगो सुप्रसिद्ध हैं और इसपर खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का अधिकार है।
केवीआईसी बीते माह दिल्ली उच्च न्यायालय गयी थी जिसमें 'खादी बाय हेरिटेज' नामक एक निजी संस्था के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, लागत और नुकसान भरपाई की मांग थी, जो 'खादी बाय हेरिटेज' के नाम से पीपीई किट, हैंड सैनिटाइज़र और फायरबॉल बेच रही थी। उक्त संस्था अपने उत्पादों पर केवीआईसी के 'चरखा लोगो' का भी उपयोग कर रही थी।
संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित केवीआईसी एक सांविधिक निकाय है और उसने प्रसिद्ध ट्रेडमार्क 'खादी' के साथ-साथ 'चरखा' लोगो पर अपने स्वामित्व का दावा किया था, जो इसके पक्ष में ट्रेडमार्क अधिनियम के कई वर्गों के तहत पंजीकृत हैं।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि खादी बाय हेरिटेज ने केवल अपनी वेबसाइटों और अन्य ऑनलाइन लिस्टिंग के माध्यम से अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'खादी' चिह्न का दुरुपयोग किया है और केवीआईसी चिह्न के ऐसे दुरुपयोग को क्षमा नहीं किया जा सकता है क्योंकि संस्था द्वारा चिह्न, नाम और लोगो का समान रूप से उपयोग किया गया है।
न्यायालय ने केवीआईसी के पक्ष में 10 लाख रुपये का हर्जाना और दो लाख रुपये की लागत संबंधी भुगतान निर्णय भी दिया ।
केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा “हम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खादी ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने वालों को दिए गए कड़े संदेश से प्रसन्न हैं। यह एक मूल्यवान ब्रांड हैऔर हम चुपचाप नहीं बैठेंगे तथा बेईमान तृतीय पक्षों को इसका मुद्रीकरण नहीं करने देंगे। खादी ट्रेडमार्क को सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है।...////...