उच्च न्यायालय ने निकिता सिंघानिया की प्राथमिकी चुनौती में राहत देने से इनकार किया
07-Jan-2025 12:14 AM 3620
बेंगलुरु, 6 जनवरी (संवाददाता) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में निकिता सिंघानिया की उस याचिका पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें उन्होंने अपने 34 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर पति अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने पाया कि प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 और बीएनएस अधिनियम की धारा 108 के तहत अपराध को साबित करने वाले प्रथम दृष्टया सबूत है। न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार ने बताया कि शिकायत में कथित उत्पीड़न का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो बचाव पक्ष के अपर्याप्त खुलासे के दावों का खंडन करता है।...////...
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