09-Feb-2022 11:47 PM
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बेंगलुरु, 09 फरवरी (AGENCY) कर्नाटक के शिक्षामंत्री बीसी नागेश ने बुधवार को कहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायलय का फैसला आने तक पिछले सर्कूलर के मुताबिक सभी कॉलेज परिसरों में हिजाब पर प्रतिबंध रहेगा।
श्री नागेश ने मीडिया से बातचीत में कहा, “उच्च न्यायालय ने याचिकार्ता को अंतरिम राहत नहीं दी है, इसलिए कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के तहत शिक्षण संस्थानों को जारी किया गया पिछला सर्कूलर लागू रहेगा।”
मंत्री ने दोहराया कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1985 में बनाया गया था और इसके तहत नियम 11, 1995 में पेश किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्नाटक में सभी पंजीकृत शिक्षण संस्थानों को अपना ड्रेस कोड निर्धारित करने का पूरा अधिकार होगा।
उन्होंने कहा, “इसलिए, उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज के पास बताए गए कानून और नियम के अनुसार ड्रेस कोड निर्धारित करने के सभी अधिकार हैं और छात्रों को नियमों का पालन करना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि इसके अलावा छात्रों और उनके अभिभावकों ने शपथ पत्र दिया है कि वे ड्रेस कोड का पालन करेंगे। यदि कोई छात्र ड्रेस कोड का उल्लंघन करता है तो यह मानदंडों का उल्लंघन होगा।
इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए मामले को एक वृहत पीठ को भेज दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षण संस्थान परिसरों में अल्लाहु अकबर और जय श्री राम जैसे धार्मिक नारों की अनुमति नहीं देगी।
बुर्का-पहने हुए एक लड़की को भगवा-शॉल पहने लड़कों द्वारा परेशान करने के मामले उन्होंने कहा कि जब लड़की अल्लाहु अकबर का नारा लगा रही, तो उसके पास कोई अन्य छात्र नहीं था।...////...