विधानसभा चुनाव: सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर प्रचार पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई
11-Jan-2022 08:53 PM 1851
जालंधर, 11 जनवरी (AGENCY) चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर प्रचार पोस्टर लगाने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जिला उपायुक्त घनश्याम थोरी ने मंगलवार को बताया कि जिला प्रशासन ने राजनीतिक दलों की विभिन्न प्रचार सामग्री की लगभग 12,490 वस्तुओं को सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से हटा दिया है। इसके अलावा, प्रशासन ने विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों से शुरू किए गए और शुरू नहीं किए गए कार्यों की सूची भी संकलित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोड के शुरू होने के बाद कोई नया काम शुरू न हो। उन्होंने बताया कि स्थानीय सरकारी विभाग और पंचायती राज संस्थानों की टीमों ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के विरूपण के खिलाफ चौबीसों घंटे अभियान चलाया, जिसके परिणामस्वरूप आदर्श आचार संहिता के दिशानिर्देशों का लगभग 100 प्रतिशत अनुपालन हुआ। श्री थोरी ने कहा कि सभी हितधारक विभागों को पहले ही एमसीसी को अक्षरशः क्रियान्वित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई, नगर निगम, मंडी बोर्ड, वन, परिवहन, पीएसपीसीएल आदि विभिन्न विभागों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से कोई विरूपण प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है। टीमों को क्रियान्वित करने का फोकस क्षेत्र राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार पेंटिंग, यूनीपोल से विज्ञापन, नगर निगम और पीएसपीसीएल के बिजली के खंभे को हटाना है। उपायुक्त ने कहा कि किसी को भी सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी उल्लंघन की सूचना मिलने पर ईसीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी।...////...
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