विरोध नहीं जताने पर पुख्ता नहीं कि शारीरिक संबंध बिना सहमति के था: उच्च न्यायालय
08-Aug-2023 09:35 PM 6523
प्रयागराज 8 अगस्त (संवाददाता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बलात्कार के झूठे मामलों को देखते हुए एक अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि यदि शारीरिक संबंध का अनुभव रखने वाली विवाहित महिला अगर प्रतिरोध नहीं करती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी पुरुष के साथ उसका संबंध उसकी इच्छा के खिलाफ था। न्यायालय ने अपनी इसी टिप्पणी के साथ 40 वर्षीय विवाहित महिला के साथ बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शुरू हुई आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी।...////...
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