विवाद से विश्वास : भुगतान की समयसीमा एक महीना फिर बढ़ी
29-Aug-2021 04:21 PM 5392
नयी दिल्ली 29 अगस्त (AGENCY) सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत बिना किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान करने की समयसीमा को एक महीने और आगे बढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को जारी विज्ञप्ति में बताया कि विवाद से विश्वास कानून के तहत करदाताओं के भुगतान से संबंधित फॉर्म तीन को जारी करने और सुधार करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस कानून के तहत देय राशि के भुगतान का समय (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है।...////...
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