मुख्य पृष्ठ
देश
मध्यप्रदेश
इतिहास
रूपरेखा
मेले और त्यौहार
लोक नृत्य
लोक गीत
जानीमानी हस्तियां
संस्कृति
पर्यटन
खजुराहो
सांची
ओरछा
उज्जैन
मध्यप्रदेश क्यों
मध्यप्रदेश कैसे पहुँचे
वन
वन्य जीवन
स्कूल शिक्षा
मध्यप्रदेश गान
योजनाएं
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना
बीमारी सहायता योजना
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना
विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना
प्रतिभा किरण योजना
गांव की बेटी योजना
कपिलधारा योजना
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
बलराम ताल योजना
खेत तालाब योजना
इंदिरा आवास योजना
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
जननी सुरक्षा योजना
निःशुल्क सायकिल वितरण योजना
लाड़ली लक्ष्मी योजना
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
मुख्यमंत्री नाम की योजनाएं
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
मुख्यमंत्री पेयजल योजना
मुख्यमंत्री आवास योजना
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राष्ट्रीय योजनाएं
दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना
अटल पेंशन योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना
राज्य के अंग
मध्यप्रदेश के शासकीय विभाग
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
कमिश्नर एवं कलेक्टर
मध्यप्रदेश के मंत्री एवं राज्य मंत्री
मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश के जिले
अब तक
मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री
भारत के राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री
मध्यप्रदेश के राज्यपाल
रोजगार
आलेख
सम्पर्क करें
archive
ज्ञानवापी मामलेे में पक्षकार बनने की अर्जियां अदालत ने खारिज की
Admin author
India
17-Oct-2022 10:30 PM
3329
वाराणसी, 17 अक्टूबर (संवाददाता) उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना करने के मामले में पक्षकार बनने के लिये दायर की गयी अर्जियां अदालत ने खारिज कर दी हैं। जिला न्यायालय ने इस मामले में तीसरे पक्षकार के रूप में शामिल करने की मांग करने वाली सात अर्जियां सोमवार को खारिज कर दीं। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इन अर्जियों का निस्तारण करते हुए कहा कि इस मुकदमे में तीसरे पक्षकारों को शामिल करने से मामले का न्यायपूर्ण निस्तारण करने मेें कोई मदद नहीं मिलेगी। ये सभी अर्जियां सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 01 नियम 10 के तहत जिला जज की अदालत में दायर की गयी थीं। अदालत ने इन अर्जियों को खारिज कर मूल मुकदमे की सुनवाई जारी रखते हुए अगली तारीख 21 अक्टूबर तय की है। सीपीसी के आदेश 01 नियम 10 के तहत 17 अर्जियां दाखिल की गयी थीं। इनमें से सात अर्जियां खारिज कर दी गयीं। शेष अर्जियों पर अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है। इन पर अदालत 21 अक्टूबर को आदेश पारित करेगी। हिंदू पक्ष के वकील मान बहादुर सिंह, शिवम गौर और अनुपम द्विवेदी ने सीपीसी के आदेश 01 नियम 10 के तहत दायर अर्जियों का विरोध किया था। गौरतलब है कि जिला जज ने गत 14 अक्टूबर को मस्जिद परिसर में मिले हिंदू प्रतीक चिन्हों की कार्बन डेटिंग कराने की वादी पक्ष की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया था।...////...
«
सोये हुए समाज को जगाने आया हूं : ओम प्रकाश राजभर
नगरीय विकास
»
पर्वों को देखते हुए अतिवृष्टि संबंधी राहत कार्य तेजी से पूरे करें : योगी
POST CATEGORY
देश
मुख्यमंत्री
जनसंपर्क मंत्री
मुख्य सचिव
नगरीय विकास
उच्च शिक्षा
स्कूल शिक्षा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
किसान कल्याण एवं कृषि विकास
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
ऊर्जा
जॉब अलर्ट
चर्चा में
सामान्य ज्ञान
साक्षात्कार
एडमिशन
राजस्व
चुनाव संबंधी समाचार
आलेख
© 2025 - All Rights Reserved -
mpenews
|
Hosted by SysNano Infotech
|
Version Yellow Loop 24.12.01
|
Structured Data Test
|
^
^
×
ASPX:
POST
ALIAS:
gnaanavaapee-maamalee-men-pakshakaar-banane-kee-arajiyaan-adaalat-ne-khaarij-kee
FZF:
FZF
URL:
https://www.mpenews.com/gnaanavaapee-maamalee-men-pakshakaar-banane-kee-arajiyaan-adaalat-ne-khaarij-kee
PAGETOP:
ERROR: