हिमाचल भवन मामले में सरकार उचित कानूनी उपाय करेगी: सुक्खू
19-Nov-2024 09:43 PM 4527
शिमला, 19 नवंबर (संवाददाता) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय के नयी दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार उचित कानूनी उपाय सुनिश्चित करेगी। श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश और प्रदेशवासियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार इस मामले की पुरजोर वकालत करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना वर्ष 2009 में कम्पनी को प्रदान की गई थी तथा तत्कालीन ऊर्जा नीति के अनुसार कंपनी द्वारा विद्युत परियोजना स्थापित करने अथवा इसकी स्थापना में विफल रहने पर राज्य सरकार को भुगतान किए गए अग्रिम प्रीमियम को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि तत्कालीन ऊर्जा नीति के तहत राज्य को प्रति मेगावाट 10 लाख रुपये भुगतान करने का प्रावधान था तथा प्रतिस्पर्धी बोली के दौरान मैसर्ज मोजर बियर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने न्यूनतम 20 लाख रुपये प्रति मेगावाट की बोली लगाई तथा 64 करोड़ रुपये का अग्रिम प्रीमियम जमा करवाया। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस नीति के प्रावधानों की जानकारी थी। तत्कालीन ऊर्जा मंत्री विद्या स्टोक्स के कार्यकाल के दौरान विधायक के रूप में मैंने नीति को तैयार करने में योगदान दिया था।...////...
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