केन्द्रीय विवि की कुलपति नियुक्ति मामले में केन्द्र से मांगा जवाब
20-May-2024 04:26 PM 7391
नैनीताल, 20 मई (संवाददाता) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हेमवती नन्दन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति अन्नपूर्णा नौटियाल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय से 10 दिन में जवाब देने को कहा है। इस मामले को देहरादून निवासी रवीन्द्र जुगरान की ओर से चुनौती दी गई है तथा सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वर्ष 2021 में एक याचिका दायर कर कहा गया कि विवि के कुलपति पद पर सुश्री नौटियाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नियमावली के विरुद्ध है। कुलपति के विज्ञापित पद के लिये 203 लोगों ने आवेदन किया। इसमें 15 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई और तीन नामों की एक अंतिम सूची तैयार की गई। इन तीन नामों पर विचार नहीं किया गया और एक नवम्बर, 2021 को अस्थाई कुलपति पद पर तैनात अन्नपूर्णा नौटियाल को स्थायी कुलपति बना दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि अन्नपूर्णा नौटियाल ने इस पद के लिए आवेदन भी नहीं किया था‌ और वह दावेदार नहीं थी। याचिकाकर्ता की ओर से उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की मांग की गई। इस मामले में आगामी 11 जून को सुनवाई होगी।...////...
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