मुख्य पृष्ठ
देश
मध्यप्रदेश
इतिहास
रूपरेखा
मेले और त्यौहार
लोक नृत्य
लोक गीत
जानीमानी हस्तियां
संस्कृति
पर्यटन
खजुराहो
सांची
ओरछा
उज्जैन
मध्यप्रदेश क्यों
मध्यप्रदेश कैसे पहुँचे
वन
वन्य जीवन
स्कूल शिक्षा
मध्यप्रदेश गान
योजनाएं
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना
बीमारी सहायता योजना
दीनदयाल चलित अस्पताल योजना
विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना
प्रतिभा किरण योजना
गांव की बेटी योजना
कपिलधारा योजना
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
बलराम ताल योजना
खेत तालाब योजना
इंदिरा आवास योजना
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
जननी सुरक्षा योजना
निःशुल्क सायकिल वितरण योजना
लाड़ली लक्ष्मी योजना
दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
मुख्यमंत्री नाम की योजनाएं
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
मुख्यमंत्री पेयजल योजना
मुख्यमंत्री आवास योजना
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना
मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्व-रोजगार योजना
मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राष्ट्रीय योजनाएं
दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना
अटल पेंशन योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना
राज्य के अंग
मध्यप्रदेश के शासकीय विभाग
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय
कमिश्नर एवं कलेक्टर
मध्यप्रदेश के मंत्री एवं राज्य मंत्री
मुख्य सचिव / अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश के जिले
अब तक
मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री
भारत के राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री
मध्यप्रदेश के राज्यपाल
रोजगार
आलेख
सम्पर्क करें
archive
खान से लोकायुक्त अध्यादेश को मंजूर ना करने की लगाई विपक्ष ने गुहार
Admin author
India
25-Jan-2022 09:31 PM
2818
तिरुवनंतपुरम, 25 जनवरी (AGENCY) केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने मंगलवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से पिनारई विजयन की नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाए जा रहे लोकायुक्त अध्यादेश को मंजूर ना करने का आग्रह किया है। राज्यपाल को लिखे पत्र में कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकायुक्त अध्यादेश का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की शक्तियों को कम करना है। उन्होंने कहा,“प्रस्तावित अध्यादेश में लोकायुक्त की योग्यता कम करते हुए लोकायुक्त की शक्तियों में कटौती करने का प्रावधान है। मुझे डर है कि यह बदलाव भ्रष्टाचार-विरोधी प्रतिष्ठान के अस्तित्व को नष्ट ना कर दे।” उन्होंने कहा कि केरल लोकायुक्त अधिनियम-1999 के अनुभाग 3 के मुताबिक एक व्यक्ति की नियुक्ति लोकायुक्त के पद पर तभी हो सकती है, जब उसने बतौर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीश और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायधीश सेवा दी हो। जिसके पीछे का विधायी लक्ष्य देश के सबसे वरिष्ठ न्यायधीशों को नियुक्त करते हुए भ्रष्टाचार से लड़ना था। उन्होंने कहा कि इसके बजाय इस प्रावधान को कमजोर करने से कोई भी पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायधीश इस पद को संभाल सकते है जिससे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान का दर्जा कम होगा।...////...
«
रणजीत रावत ने फैसले पर पुनर्विचार के लिये कांग्रेस आलाकमान को 24 घंटे की मोहलत दी
किसान कल्याण एवं कृषि विकास
»
मंत्रिमंडल विस्तार पर केंद्रीय नेताओं से चर्चा करेंगे बोम्मई
POST CATEGORY
देश
मुख्यमंत्री
जनसंपर्क मंत्री
मुख्य सचिव
नगरीय विकास
उच्च शिक्षा
स्कूल शिक्षा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
किसान कल्याण एवं कृषि विकास
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
ऊर्जा
जॉब अलर्ट
चर्चा में
सामान्य ज्ञान
साक्षात्कार
एडमिशन
राजस्व
चुनाव संबंधी समाचार
आलेख
© 2025 - All Rights Reserved -
mpenews
|
Hosted by SysNano Infotech
|
Version Yellow Loop 24.12.01
|
Structured Data Test
|
^
^
×
ASPX:
POST
ALIAS:
khaan-se-lokaayukt-adhyaadesh-ko-mamjoor-na-karane-kee-lagaaee-vipaksh-ne-guhaara
FZF:
FZF
URL:
https://www.mpenews.com/khaan-se-lokaayukt-adhyaadesh-ko-mamjoor-na-karane-kee-lagaaee-vipaksh-ne-guhaara
PAGETOP:
ERROR: