महाराष्ट्र विस ने पारित किया ओबीसी आरक्षण विधेयक
07-Mar-2022 10:03 PM 1235
मुंबई, 07 मार्च (AGENCY) महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण बहाल करने की सिफारिश करने वाली अंतरिम रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद राज्य में ओबीसी आरक्षण बहाल होने तक नगर निगम और स्थानीय निकाय चुनाव में देरी के लिए सोमवार को सर्वसम्मति से दो विधेयक पारित किए गए। विधानसभा ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 और मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित किए। राज्य सरकार को वार्डों का सीमांकन करने तथा वार्डों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। इन विधेयकों के अनुसार, राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) राज्य सरकार के परामर्श से स्थानीय और नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान कार्यक्रम तय करेगा। इसके अलावा, संशोधनों ने एसईसी द्वारा परिसीमन प्रक्रिया को रद्द करने, नागरिक और स्थानीय निकायों के वार्डों के निर्धारण का भी प्रस्ताव किया है। यह विधेयक मध्य प्रदेश एक्ट की तर्ज पर तैयार किए गए हैं।...////...
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