मूंग दाल खरीदने के लिए गैप फडिंग के तौर पर मार्कफेड के लिए 66.56 करोड़ रुपए मंजूर
07-Jun-2022 06:14 PM 3538
चंडीगढ़, 07 जून (AGENCY) पंजाब मंत्रिमंडल ने मूंग दाल खरीदने के लिए गैप फडिंग के तौर पर मार्कफेड के लिए 66.56 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। सरकार ने फसल बदलीकरण पर बल देते हुये किसानों से धान का रकबा कम करके अन्य फसलों की बुवाई पर बल देने का आग्रह किया था क्योंकि पिछले कुछ दशकों में धान की अंधाधुंध खेती करके भूजल स्तर तेजी से काफी नीचे चला गया और कुछ जिले रेड जोन तथा डार्क जोन में चले गये। प्राकृतिक जलस्रोत को बचाने तथा मिट्टी की सेहत में सुधार करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से बैठक में मार्कफेड की तरफ से साल 2022 -23 के लिए ग्रीष्म ॠतु की मूँगी की फ़सल न्यूनतम समर्थन मूल्य 7275 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। मार्कफेड को यह फ़सल खरीदने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। बैठक के अनुसार गैप फडिंग के तौर पर 1875 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के साथ मार्कफेड को लगभग 66.65 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई जायेगी। बैठक में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट-1987 की धारा-7 में संशोधन करके पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) बिल -2022 विधानसभा सत्र में पेश करने को मंजूरी दे दी है। बैठक में कोविड-19 महामारी कारण बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी-छोटी दुकान वालों को राहत देते प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी-छोटी दुकान वालों के 50 हज़ार (थर्ड ट्रांच लोन) तक के कर्ज़ /हाईपोथीकेशन करारनामे पर लगती अष्टाम ड्यूटी से छूट दे दी है। बैठक में लिये गये अन्य फैसले में पंजाब स्टेट लेजिजस्लेचर मेंबर्स (पेंशन और मेडिकल फैसिलटीज़ रेगूलेशन) एक्ट -1977 की धारा 3(1) में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है जिससे विधायकों को एक पेंशन नयी दर अनुसार (60 हजार रुपए प्रति महीना महँगाई भत्ता जो पंजाब सरकार के पेंशनरों पर लागू होता है) के मुताबिक दी जायेगी। यह मौजूदा व्यवस्था को बदल देगी जिस अनुसार पहली टर्म के लिए 15,000 रुपए पेंशन प्रति महीना (समेत महँगाई भत्ता, जो पंजाब सरकार के पैनशनरों पर लागू होता है) और हरेक बाद वाली टर्म के लिए 10,000 रुपए पेंशन प्रति महीना (समेत महंगाई भत्ता, जो पंजाब सरकार के पेंनशरों पर लागू होता है) था। इस संशोधन के साथ पंजाब सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपए की बचत होगी। मंत्रिमंडल ने जेल विभाग की साल 2015 -16, 2016-17 और 2017-18 के इलावा पंजाब एक्स-सर्विसमैन निगम की साल 2016 -17, 2017 -18, 2018 -19 और 2019 -20 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी स्वीकृत कर लिया है।...////...
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