नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्षों की कठोर कैद
30-Oct-2024 10:03 PM 4609
पटना 30 अक्टूबर (संवाददाता) बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना स्थित एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के जुर्म में आज दोषी युवक को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पंडारक थाना क्षेत्र निवासी रंजीत यादव को भारतीय दंड विधान और पॉक्सो अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी। साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना को दिया है ।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - mpenews | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^