04-May-2022 11:36 PM
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मुंबई, 04 मई (AGENCY) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक गणेश नाइक को अग्रिम जमानत दे दी।
श्री नाइक पर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी देने के आरोप हैं। इकहत्तर वर्षीय नाइक पर एक 47 वर्षीय महिला द्वारा धमकी और शादी के वादे के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उन्हें इस रिश्ते से एक बेटा भी हुआ और अभी चार साले पहले श्री नाइक ने उसे (महिला) और बेटे को छोड़ दिया।
महिला ने दावा किया है कि ऐरोली से विधायक नाइक ने अपनी रिवॉल्वर से उन्हें डराया-धमकाया, लेकिन आखिरकार वह हिम्मत जुटाने में कामयाब रही और अपने बेटे के पितृत्व मुद्दे के सहित 1993-2007 तक उनके बीच पनपे रिश्ते के बारे में लोगों को बताने का फैसला लिया।
श्री नाइक के खिलाफ दर्ज दो अलग-अलग मामलों में जमानत देते हुए न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला बनता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि दोनों के बीच रिश्ता आपसी सहमति से थी।
न्यायालय ने कहा कि हिरासत में पूछताछ का कोई मामला नहीं बनता और जमानत की याचिका सिर्फ इसलिए खारिज नहीं की जा सकती है क्योंकि आवेदक (आरोपी) विधायक है।
इसी के साथ श्री नाइक को एक महीने के भीतर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर सौंपने का आदेश दिया गया और गिरफ्तारी की स्थिति में पुलिस उन्हें प्रत्येक मामले में 25,000 रुपये की जमानत पर रिहा करेगी।...////...