13-Jul-2023 09:46 PM
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नयी दिल्ली, 13 जुलाई (संवाददाता) दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से जुड़े एक मामले में गुरुवार को पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्डा और पूर्व कोयला सचिव एच.सी.गुप्ता समेत सात लोगों को दोषी ठहराया।
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने दलीलें सुनने के बाद एच.सी. गुप्ता, विजय दर्डा, दर्डा के बेटे देवेन्द्र दर्डा, दो लोक सेवक के एस क्रोफा और के सी सामरिया, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक मनोज कुमार जयसवाल के खिलाफ दोषसिद्धि का आदेश पारित किया।
राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत परिभाषित धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया।
विशेष न्यायाधीश ने सजा की मात्रा पर दलीलें सुनने के लिए मामले को 18 जुलाई के लिए स्थगित कर दिया।
नवंबर 2014 में सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एजेंसी को मामले में आगे की जांच करने का निर्देश दिया।...////...