22-Apr-2022 09:48 PM
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नयी दिल्ली, 22 अप्रैल (AGENCY) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने असम सरकार के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय के पूर्व निदेशक रंजीत गोगोई और कुछ निजी कंपनियों के खिलाफ सरकारी धन के गबन से जुड़े मामले में 5.54 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
ईडी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने इस मामले में असम के मुख्यमंत्री के सतर्कता प्रकोष्ट द्वारा 20 अक्टूबर 2017 को दायर प्राथमिकी को आधार बनाकर इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की थी। विजिलेंस सेल ने संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120(बी), 468, 471, 406, 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के तहत मामला दर्ज कराया था।
विज्ञप्ति के मुताबिक ईडी की जांच में पाया गया कि असम सरकार के अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों के साथ सांठ-गांठ कर इन कंपनियों ने 'विजन असम, मिशन असम प्रोजेक्ट' के ठेके हासिल कर लिए थे। जबकि ये कंपनियां उसकी पात्र नहीं थी। इन कंपनियों ने इस गौरखधंधे की कमायी को वैध करने के उपाय किए। इनके द्वारा अबतक कुल 16.36 करोड़ रुपये अपराध की कमायी किए जाने का पता लगा है। मामले की जांच चल रही है।...////...