राजस्थान में कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों को भी मिली अनुमति
13-Feb-2022 09:58 PM 2805
जयपुर, 13 फरवरी (AGENCY) राजस्थान सरकार ने देशभर के साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट के मद्देनजर राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समस्त निजी एवं सरकारी विद्यालयों की कक्षा पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दे दी है। गृह विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर यह अनुमति दी। आदेश के अनुसार विद्यार्थियों को माता-पिता/अभिभावक की लिखित सहमति पश्चात् ही अध्ययन के लिए परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को निरन्तर जारी रखा गया है। यह आदेश 16 फरवरी से लागू होंगे। नवीन दिशा-निर्देशों में सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विदेशों से अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा कर राजस्थान में आने वाले समस्त यात्रियों का गंतव्य पर पहुंचने पर एयरपोर्ट कोविड टीम द्वारा आवश्यक रूप से आरटी-पीसीआर जांच करना अनिवार्य होगा। आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को सात दिन के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा। घरेलू हवाई यात्रा/ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर राजस्थान में आने वाले यात्रियों को डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्र्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट/ आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो गंतव्य पर यह जांच करवाना अनिवार्य होगा। आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक सम्बन्धित यात्री को सात दिन के लिए संस्थागत/होम क्वारंटीन किया जायेगा।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - mpenews | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^