सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधित विधेयक अब बना कानून : शिवराज
23-Dec-2021 05:53 PM 2557
भोपाल, 23 दिसंबर (AGENCY) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि ‘मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021' विधानसभा में पारित होकर अब कानून बन गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन इस आड़ में तोड़फोड़, आगजनी और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान को उचित नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से इस तरह के नुकसान की दोगुनी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक विधानसभा में पारित होकर अब क़ानून बन गया है। इसके पहले गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि ‘मध्यप्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक-2021' आज विधानसभा से पारित हो गया है। उन्होंने कहा कि शासकीय, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को विरोध प्रदर्शन, जुलूस या सांप्रदायिक दंगे के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले अब कानून के दायरे में आ गए हैं।...////...
© 2025 - All Rights Reserved - mpenews | Hosted by SysNano Infotech | Version Yellow Loop 24.12.01 | Structured Data Test | ^